वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना
Vridhashram Antvasi Pension Yojana
वृद्धाश्रम (Old Age Homes) में रहने वाले बेसहारा वृद्धजनों को उनकी छोटी-मोटी व्यक्तिगत ज़रूरतों (साबुन, तेल, फल आदि) के लिए दी जाने वाली मासिक पेंशन।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
बहुत से वृद्धजनों के परिवार वाले उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं, जिसके कारण उन्हें अपना आखिरी समय वृद्धाश्रम (Old Age Homes) में बिताना पड़ता है। हालाँकि आश्रम में उन्हें खाना और रहना मुफ़्त मिलता है, लेकिन फल, बिस्किट, तेल-साबुन जैसी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते।
ऐसे निराश्रित वृद्धजनों का सम्मान बनाए रखने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार "अंत:वासी पेंशन योजना" चलाती है। इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त आश्रमों में रह रहे वृद्धों को हर महीने एक छोटी राशि दी जाती है, ताकि वे अपनी मर्ज़ी से अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकें।
वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के लाभ
योजना के क्या लाभ हैं?
- व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसे (Pocket Money): हर महीने ₹600 की पेंशन दी जाती है।
- आत्मनिर्भरता: इस पैसे से आश्रम में रह रहे बुज़ुर्ग अपने लिए कोई मनपसंद चीज़ खरीद सकते हैं और उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता।
- सीधा खाता ट्रांसफर (DBT): पैसा सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में आता है।
वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- वृद्ध व्यक्ति की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- वह मध्य प्रदेश शासन के সামাজিক न्याय विभाग से "मान्यता प्राप्त" या अनुदान प्राप्त वृद्धाश्रम में रह रहा हो।
- वृद्ध व्यक्ति के पास स्वयं के भरण-पोषण का कोई अन्य साधन (जैसे पूर्व नौकरी की पेंशन) न हो।
वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- जो वृद्धजन अपने घर पर परिवार के साथ रह रहे हैं, उन्हें यह योजना नहीं मिलती (उन्हें सामान्य वृद्धावस्था पेंशन मिलती है)।
- जो आश्रम शासन द्वारा मान्यता प्राप्त (Registered) नहीं हैं, वहां रहने वालों को इसका लाभ नहीं मिल पाता।
वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
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वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सामान्य वृद्धावस्था पेंशन और अंत:वासी पेंशन एक ही है? ▾
नहीं। सामान्य वृद्धावस्था पेंशन घर पर रहने वाले गरीब बुज़ुर्गों को मिलती है, जबकि अंत:वासी पेंशन सिर्फ उन बुज़ुर्गों को मिलती है जो वृद्धाश्रम (Old age home) में निवास कर रहे हैं।
अगर मैं वृद्धाश्रम छोड़कर वापस घर चला जाऊं तो क्या होगा? ▾
अगर आप आश्रम छोड़ देते हैं, तो आश्रम अधीक्षक द्वारा विभाग को सूचना दी जाएगी और यह "अंत:वासी" पेंशन बंद कर दी जाएगी। फिर आपको सामान्य पेंशन के लिए आवेदन करना होगा।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/vridhashram-antvasi-pension-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को अपनी छोटी ज़रूरतों के लिए आश्रम प्रबंधन पर निर्भर न रहना पड़े।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को अपनी छोटी ज़रूरतों के लिए आश्रम प्रबंधन पर निर्भर न रहना पड़े।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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