मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
जिन माता-पिता की केवल बेटियां हैं (कोई जीवित पुत्र नहीं है), उन्हें बुढ़ापे में सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ₹600 प्रति माह पेंशन।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
समाज में आज भी कई लोग बुढ़ापे के सहारे के लिए बेटे की चाह रखते हैं। इस सोच को बदलने और जिन माता-पिता की केवल बेटियां हैं, उन्हें बुढ़ापे में सम्मान और सहारा देने के लिए सरकार ने "मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना" शुरू की है।
इस योजना के तहत, जब माता-पिता की उम्र 60 साल हो जाती है, तो उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने आर्थिक सहायता (पेंशन) दी जाती है ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
पेंशन की राशि
- ₹600 प्रति माह: योजना के तहत लाभार्थी (माता या पिता में से किसी एक को, या संयुक्त खाते में) ₹600 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- DBT भुगतान: यह पैसा सीधे बैंक खाते में (Direct Benefit Transfer के ज़रिए) भेजा जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- दंपति (माता-पिता) का कोई भी जीवित पुत्र (बेटा) नहीं होना चाहिए (चाहे वो सगा हो या गोद लिया हुआ)। उनकी केवल बेटियां होनी चाहिए।
- दंपति में से किसी एक (पति या पत्नी) की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यदि किसी व्यक्ति का बेटा जीवित है, तो वे इसके लिए अपात्र हैं।
- यदि आवेदक को पहले से कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन (जैसे वृद्धावस्था पेंशन) मिल रही है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या यह पेंशन माता और पिता दोनों को अलग-अलग मिलेगी? ▾
नहीं। यह पेंशन परिवार (दंपति) के आधार पर दी जाती है। आमतौर पर यह घर के मुखिया या पति-पत्नी के संयुक्त (Joint) खाते में आती है।
अगर मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो क्या मुझे पेंशन मिलेगी? ▾
हाँ, बेटी की शादी हो चुकी हो या न हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कोई बेटा नहीं है और आपकी उम्र 60 साल हो गई है, तो आपको पेंशन मिलेगी।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/kanya-abhibhavak-pension-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
सामाजिक न्याय विभाग MP की योजना, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और वृद्ध अभिभावकों को सहारा देना है।
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- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
सामाजिक न्याय विभाग MP की योजना, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और वृद्ध अभिभावकों को सहारा देना है।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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