अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना
Crime Victim Compensation Scheme (Madhya Pradesh)
गंभीर अपराध, यौन हिंसा, एसिड अटैक या हत्या के पीड़ितों और उनके परिवारों को चिकित्सा, पुनर्वास और आर्थिक राहत प्रदान करने की योजना।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना (M.P. Crime Victim Compensation Scheme, 2015) का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता देना है, जिन्हें किसी गंभीर अपराध के कारण शारीरिक या मानसिक चोट पहुंची है, और जिन्हें पुनर्वास (Rehabilitation) की आवश्यकता है।
इस योजना के तहत एसिड अटैक (Acid Attack), बलात्कार (Rape), मानव तस्करी (Human Trafficking), और हत्या (Murder) जैसे जघन्य अपराधों के पीड़ितों या उनके आश्रितों को सरकार द्वारा न्याय के साथ-साथ आर्थिक मदद भी दी जाती है।
अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना के लाभ
मुआवजे (Compensation) की राशि
- मृत्यु (हत्या): पीड़ित के परिवार/आश्रितों को न्यूनतम ₹2 लाख से ₹10 लाख तक।
- एसिड अटैक (चेहरा खराब होना): न्यूनतम ₹3 लाख से ₹7 लाख तक (साथ ही फ्री इलाज)।
- बलात्कार (Rape): पीड़िता को न्यूनतम ₹3 लाख से ₹5 लाख तक (निर्भया फंड के तहत भी अलग से प्रावधान हैं)।
- गंभीर चोट / अंग भंग (Loss of Limb): ₹50,000 से ₹2 लाख तक।
अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक या पीड़ित को उस अपराध के कारण गंभीर नुकसान हुआ हो और उसे आर्थिक मदद की सख्त आवश्यकता हो।
- घटना की रिपोर्ट (FIR) घटना के 48 घंटों के भीतर पुलिस को दी गई हो (विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट मिल सकती है)।
- पीड़ित या उसके आश्रितों ने पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में पूरा सहयोग किया हो।
अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यदि पीड़ित खुद उस अपराध में शामिल था, तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।
- यदि पीड़ित को किसी अन्य योजना (जैसे बीमा या कोई अन्य सरकारी मदद) के तहत पहले ही पर्याप्त पैसा मिल चुका है, तो इस मुआवजे की राशि कम की जा सकती है।
अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना की आवेदन प्रक्रिया
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अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कोर्ट में केस खत्म होने के बाद ही पैसा मिलता है? ▾
नहीं। अगर पीड़ित को तुरंत इलाज या मदद की जरूरत है, तो DLSA जांच के बाद "अंतरिम मुआवजा" (Interim Compensation) तुरंत दे सकती है, चाहे केस अदालत में चल ही रहा हो।
इस योजना में फॉर्म कहाँ मिलेगा? ▾
फॉर्म और मुफ्त कानूनी सलाह (Free Legal Aid) के लिए आप सीधे जिला कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) कार्यालय में जा सकते हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/apradh-pidit-pratikar-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) / गृह विभाग
- आधिकारिक स्रोत: mpslsa.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
CrPC की धारा 357A के तहत MP Crime Victim Compensation Scheme 2015 से संचालित।
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- अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना — विभागीय स्रोत ↗
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) / गृह विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
CrPC की धारा 357A के तहत MP Crime Victim Compensation Scheme 2015 से संचालित।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
अपराध पीड़ित प्रतिकर (Victim Compensation) योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
