समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
Samagra Social Security Pension Scheme
मध्य प्रदेश में, गरीब, विकलांग और बेसहारा नागरिकों के लिए "समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना" शुरू की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। जिसमें राज्य के जो लोग बेसहारा हैं जैसे-बूढ़े, विकलांग और गरीब वर्ग के लोगों को योजना के तहत रखा गया है। जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक सभी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य बेसहारा लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता न पड़े।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित, बुजुर्ग, विधवा, परित्यक्ता और विकलांग नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर और बेसहारा वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ
वित्तीय सहायता
- पात्र लाभार्थियों को ₹600 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा की जाती है।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निराश्रित, गरीब (BPL) या बेसहारा होना चाहिए।
- विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा और शर्तें अलग-अलग हैं (जैसे वृद्धावस्था, कल्याणी/विधवा, या 40% से अधिक दिव्यांगता)।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- वे लोग जो पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
- सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता परिवार।
- जो लोग निराश्रित या गरीबी रेखा (BPL) की श्रेणी में नहीं आते हैं।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
पेंशन की राशि कितनी है? ▾
योजना के तहत ₹600 प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है।
क्या बैंक खाता होना जरूरी है? ▾
हाँ, पेंशन का भुगतान केवल आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है, इसलिए बैंक खाता अनिवार्य है।
पेंशन स्वीकृति में कितना समय लगता है? ▾
आवेदन जमा करने और सत्यापन के बाद आमतौर पर 30 से 60 दिनों के भीतर पेंशन स्वीकृत हो जाती है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/social-pensionस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित। निराश्रित वृद्ध, विधवा (कल्याणी), परित्यक्ता, दिव्यांग व अंतःवासी पात्र हैं। पेंशन राशि ₹600/- प्रति माह नियमित रूप से बैंक खाते में दी जाती है।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित। निराश्रित वृद्ध, विधवा (कल्याणी), परित्यक्ता, दिव्यांग व अंतःवासी पात्र हैं। पेंशन राशि ₹600/- प्रति माह नियमित रूप से बैंक खाते में दी जाती है।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
