मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana
मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों (गैर-आयकरदाता) को देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में देश के चिन्हित तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है।
इस योजना के तहत यात्रा का पूरा खर्च (जैसे ट्रेन/विमान का टिकट, भोजन, नाश्ता, और ठहरने की व्यवस्था) राज्य सरकार (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग) और IRCTC द्वारा उठाया जाता है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभ
निःशुल्क यात्रा और सुविधाएं (Free Travel and Facilities)
- चुने गए तीर्थ स्थल तक जाने और वापस आने के लिए विशेष ट्रेन या हवाई यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होती है।
- यात्रा के दौरान सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, और शुद्ध पीने का पानी मुफ़्त दिया जाता है।
- तीर्थ स्थल पर ठहरने की व्यवस्था और बस से स्थानीय दर्शन भी निःशुल्क कराए जाते हैं।
सहायक (Attendant) ले जाने की सुविधा
- यदि आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक है, तो वे अपने साथ एक देखभाल करने वाले (सहायक) को ले जा सकते हैं।
- 60% से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक भी अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं (उनकी उम्र कुछ भी हो)।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट है, यानी वे 58 वर्ष में भी आवेदन कर सकती हैं)।
- आवेदक आयकरदाता (Income Taxpayer) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से यात्रा करने के लिए फिट (स्वस्थ) होना चाहिए। टीबी, कुष्ठ रोग, या गंभीर हृदय रोग जैसी संक्रामक/गंभीर बीमारियों से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ने पहले इस योजना के तहत उसी तीर्थ स्थल की यात्रा न की हो।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- आयकरदाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- गंभीर या संक्रामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की आवेदन प्रक्रिया
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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पति-पत्नी दोनों एक साथ जा सकते हैं? ▾
हाँ, यदि पति या पत्नी में से किसी एक का भी चयन हो जाता है, तो उनका जीवनसाथी (Spouse) भी उनके साथ यात्रा कर सकता है (भले ही जीवनसाथी की उम्र 60 से कम हो)।
यात्रा का चयन कैसे होता है? ▾
यदि उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन आते हैं, तो यात्रियों का चयन कलेक्टर कार्यालय में लॉटरी (Lottery) सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-teerth-darshan-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
- आधिकारिक स्रोत: tirthdarshan.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
धार्मिक न्यास विभाग MP से सत्यापित। केवल वरिष्ठ नागरिकों (गैर-आयकरदाता) के लिए लागू।
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- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना — विभागीय स्रोत ↗
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
धार्मिक न्यास विभाग MP से सत्यापित। केवल वरिष्ठ नागरिकों (गैर-आयकरदाता) के लिए लागू।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
