मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी)
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana (Single Women)
50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹600 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी) का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने उन महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के लिए यह योजना शुरू की है जिन्होंने विवाह नहीं किया है (अविवाहित हैं) और जिनकी आयु 50 वर्ष को पार कर चुकी है।
अक्सर बढ़ती उम्र में अविवाहित महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि (₹600) देकर छोटी-मोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी) के लाभ
पेंशन लाभ
- निश्चित मासिक राशि: ₹600 प्रति माह।
- DBT भुगतान: यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाते का आधार (Aadhaar) और NPCI से लिंक होना अनिवार्य है।
- आजीवन पेंशन: जब तक लाभार्थी महिला जीवित रहती है और शर्तें पूरी करती है, उसे पेंशन मिलती रहती है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी) की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला की आयु न्यूनतम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला अविवाहित (Unmarried) होनी चाहिए (यह योजना विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं के लिए नहीं है, उनके लिए अलग पेंशन योजनाएं हैं)।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी) के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- महिला आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होनी चाहिए।
- वह किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्था में काम नहीं कर रही हो।
- यदि उसे पहले से ही कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन (जैसे वृद्धावस्था पेंशन) मिल रही है, तो वह एक साथ दो पेंशन नहीं ले सकती।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी) की आवेदन प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी) के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
अविवाहित होने का प्रमाण कैसे दें? ▾
इसके लिए आपको खुद से एक घोषणा पत्र (Self-declaration) लिखकर या टाइप करवाकर फॉर्म के साथ जमा करना होता है कि "मैं अविवाहित हूँ"। कई बार पंचायत या पार्षद का प्रमाण भी काम आता है।
मेरी उम्र 55 वर्ष है और मैं विधवा हूँ, क्या मुझे यह पेंशन मिलेगी? ▾
नहीं। विधवा महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में "मुख्यमंत्री कल्याणी/विधवा पेंशन योजना" और राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। आप उसमें आवेदन कर सकती हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-avivahit-pension-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialsecurity.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
सामाजिक न्याय विभाग MP की "मुख्यमंत्री अविवाहित (कल्याणी) पेंशन योजना"।
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- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (कल्याणी) — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
सामाजिक न्याय विभाग MP की "मुख्यमंत्री अविवाहित (कल्याणी) पेंशन योजना"।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
