मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana
ऐसी महिलाएं जिन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया (अविवाहित हैं) और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली बुढ़ापे की पेंशन।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
समाज में कई बार कुछ महिलाएं किन्हीं कारणों से पूरे जीवन विवाह नहीं करतीं। जब उनकी उम्र बढ़ने लगती है, तो उनके माता-पिता या तो वृद्ध हो चुके होते हैं या दुनिया में नहीं रहते। ऐसे में उन्हें अपना बुढ़ापा अकेले काटना पड़ता है।
50 वर्ष की उम्र के बाद ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहारे की ज़रूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने "मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना" शुरू की है। इसमें उन अविवाहित महिलाओं को हर महीने पैसा दिया जाता है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के लाभ
योजना के क्या लाभ हैं?
- मासिक पेंशन (Monthly Pension): अविवाहित महिला को हर महीने ₹600 की राशि दी जाती है।
- DBT भुगतान: पैसा सीधे बैंक खाते में (Direct Benefit Transfer) भेजा जाता है, जिससे किसी दलाल या बिचौलिए का चक्कर नहीं रहता।
- सम्मानजनक जीवन: बिना किसी दूसरे पर बोझ बने, महिला अपनी दैनिक ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला की उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला पूरी तरह से अविवाहित (Unmarried) होनी चाहिए (तलाकशुदा या परित्यक्ता के लिए अलग पेंशन है)।
- महिला आयकर दाता (Income Tax Payee) या सरकारी कर्मचारी न हो।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, या वे तलाकशुदा (Divorced) हैं, या परित्यक्ता हैं, उन्हें इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। उनके लिए दूसरी योजनाएं हैं।
- अगर महिला 50 वर्ष से कम उम्र की है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
अविवाहित होने का प्रमाण कैसे दें? ▾
इसके लिए किसी विशेष सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ एक स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) या शपथ पत्र (Affidavit) देना होता है जिसमें लिखा हो कि आपने विवाह नहीं किया है।
क्या मेरी उम्र 45 साल है, मैं आवेदन कर सकती हूँ? ▾
नहीं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र कम से कम 50 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-avivahit-mahila-pension-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
