मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना
Mandbuddhi & Bahuviklang Sahayata Yojana
मानसिक रूप से अविकसित (मंदबुद्धि) या एक से अधिक दिव्यांगता (Multiple Disability) से ग्रस्त नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए अभिभावक को दी जाने वाली आर्थिक मदद।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
कई बच्चे या बड़े लोग मानसिक रूप से पूरी तरह अविकसित (मंदबुद्धि) होते हैं, या फिर उन्हें एक साथ कई दिव्यांगताएं (जैसे अंधापन और बहरापन दोनों) होती हैं। ऐसे लोग अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाते। उनके माता-पिता या अभिभावकों को चौबीसों घंटे उनकी देखभाल करनी पड़ती है।
ऐसी गंभीर स्थिति में परिवार पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ जाता है। इस बोझ को कम करने और ऐसे विशेष बच्चों की दवा-पोषण के लिए, सरकार "मंदबुद्धि एवं बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना" के तहत अभिभावकों को हर महीने एक विशेष आर्थिक मदद (पेंशन) देती है।
मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के लाभ
योजना में क्या सहायता मिलती है?
- मासिक आर्थिक सहायता: गंभीर दिव्यांग की देखभाल, दवा और पोषण के लिए हर महीने ₹600 की विशेष राशि दी जाती है।
- बचपन से ही लाभ: सामान्य दिव्यांग पेंशन 6 वर्ष की उम्र के बाद मिलती है, लेकिन यह विशेष सहायता जन्म के बाद मेडिकल पुष्टि होते ही (बिना किसी आयु सीमा के) शुरू हो सकती है।
- अभिभावक को राहत: अगर बच्चा बैंक खाता चलाने में सक्षम नहीं है, तो पैसा माता-पिता (Joint Account) या अभिभावक के खाते में दिया जा सकता है।
मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- दिव्यांग व्यक्ति या बच्चा मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित "गंभीर मानसिक मंदता (Mental Retardation)" या "बहुविकलांगता (Multiple Disabilities)" होनी चाहिए।
- इस योजना में आयु की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है (छोटे बच्चों को भी लाभ मिल सकता है)।
मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- सामान्य (एकल) शारीरिक दिव्यांगता वालों को यह योजना नहीं मिलती (उन्हें सामान्य निःशक्त पेंशन लेनी होती है)।
- अगर दिव्यांग को पहले से कोई अन्य बड़ी पेंशन या संस्थागत (जैसे अनाथालय) सहायता मिल रही है, तो लाभ नहीं मिलेगा।
मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया
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मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
बहुविकलांगता (Multiple Disability) का क्या मतलब है? ▾
जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता हो, जैसे अंधापन भी हो और बोलने-सुनने में भी दिक्कत (मूक-बधिर) हो, या शारीरिक विकलांगता के साथ मानसिक मंदता भी हो, तो उसे बहुविकलांगता कहते हैं।
क्या यह पैसा अभिभावक (पिता) के खाते में आ सकता है? ▾
हाँ, अगर दिव्यांग बच्चा खुद का खाता नहीं चला सकता (जैसे मानसिक मंद होने पर), तो अभिभावक के संयुक्त खाते (Joint Account) में पैसे दिए जाते हैं ताकि वे बच्चे की देखभाल में उसका इस्तेमाल कर सकें।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mandbuddhi-bahuviklang-sahayata-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
जो लोग खुद से अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर सकते, उनके परिवारों को सहारा।
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- मंदबुद्धि / बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
जो लोग खुद से अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर सकते, उनके परिवारों को सहारा।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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