परित्यक्ता पेंशन योजना
Parityakta Pension Yojana (Abandoned Women Aid)
जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ (त्याग) दिया है और उनका कोई आर्थिक सहारा नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने दी जाने वाली पेंशन।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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परित्यक्ता पेंशन योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
समाज में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ देता है (बिना किसी कानूनी तलाक के)। ऐसी त्यागी गई (परित्यक्त) महिलाओं के पास अगर आय का कोई साधन न हो, तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है।
ऐसी बेसहारा महिलाओं को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने "परित्यक्ता पेंशन योजना" शुरू की है। इसके ज़रिए उन महिलाओं को हर महीने एक निश्चित आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें।
परित्यक्ता पेंशन योजना के लाभ
पेंशन में क्या मिलता है?
- आर्थिक मदद (Financial Aid): पात्र महिला को प्रतिमाह ₹600 की राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाती है।
- सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: पेंशन की यह रकम सीधे महिला के बैंक खाते में (Direct Benefit Transfer - DBT) भेजी जाती है।
- आजीवन सुरक्षा: जब तक महिला कोई दूसरी शादी (पुनर्विवाह) नहीं कर लेती या उसकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, तब तक यह पेंशन उसे आजीवन मिलती रहती है।
परित्यक्ता पेंशन योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला को उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया हो (परित्यक्त हो)।
- महिला गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करती हो या उसकी आय बहुत कम हो।
- महिला ने दूसरी शादी न की हो और वह किसी भी सरकारी पद पर या आयकर दाता न हो।
परित्यक्ता पेंशन योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- अगर महिला ने अपने पति को छोड़ दिया है और वह आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।
- विधवा महिलाओं (जिनके पति की मृत्यु हो गई है) के लिए यह योजना नहीं है (उनके लिए कल्याणी पेंशन योजना है)।
परित्यक्ता पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
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परित्यक्ता पेंशन योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
परित्यक्ता का प्रमाण कैसे बनता है? ▾
अगर कोर्ट में भरण-पोषण (Alimony) का कोई केस चल रहा है तो उसका आदेश मान्य है। या फिर ग्राम पंचायत की बैठक में सरपंच और पंचों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ "पंचनामा" (जिसमें लिखा हो कि पति ने छोड़ दिया है) मान्य होता है।
क्या तलाकशुदा (Divorced) महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं? ▾
हाँ, तलाकशुदा और त्यागी गई, दोनों ही तरह की निराश्रित महिलाएं इस योजना के तहत पेंशन पा सकती हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/madhya-pradesh-parityakta-pension-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
पति से अलग होकर अकेले रहने वाली महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- परित्यक्ता पेंशन योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
पति से अलग होकर अकेले रहने वाली महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
परित्यक्ता पेंशन योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
