श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW)
BOCW Vivah Sahayata Yojana (Worker Marriage Assistance)
मज़दूरों (भवन निर्माण श्रमिकों) की बेटियों या खुद महिला मज़दूरों की शादी के लिए सरकार द्वारा ₹51,000 की नकद आर्थिक मदद।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
एक मज़दूर (जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, या ईंट ढोने वाले) दिन भर कड़ी मेहनत करके मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता है। ऐसे में जब घर में बेटी की शादी की बात आती है, तो उसे साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज़ लेना पड़ता है, जिसे चुकाने में उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है।
मज़दूरों को कर्ज़ के इस जाल से बचाने के लिए मध्य प्रदेश का श्रम विभाग "विवाह सहायता योजना" चलाता है। अगर आप सरकार के पास एक मज़दूर (निर्माण श्रमिक) के रूप में दर्ज़ हैं, तो सरकार आपकी बेटी की शादी का खर्च उठाने में मदद करती है और ₹51,000 की नकद सहायता देती है।
श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) के लाभ
योजना में क्या लाभ मिलता है?
- बड़ी आर्थिक मदद: मज़दूर परिवार को शादी के लिए पूरे ₹51,000 दिए जाते हैं, जिससे वे टेंट, खाना या ज़रूरी सामान बुक कर सकते हैं।
- दो बेटियों तक लाभ: एक मज़दूर अपनी 2 बेटियों की शादी तक इस योजना का लाभ (यानी कुल 1 लाख 2 हज़ार रुपये) ले सकता है।
- खुद की शादी पर भी: अगर कोई अविवाहित महिला खुद एक पंजीकृत मज़दूर है, तो वह अपनी खुद की शादी के लिए भी यह पैसा ले सकती है।
श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश के श्रम विभाग (BOCW) में एक "निर्माण श्रमिक" के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- मज़दूर का कार्ड (पंजीयन) कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए और चालू (Active/Renewed) होना चाहिए।
- जिसकी शादी हो रही है (बेटी या स्वयं), उस लड़की की उम्र 18 साल और लड़के (वर) की उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए।
श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- अगर मज़दूर का लेबर कार्ड रिन्यू (Renew) नहीं हुआ है या एक्सपायर हो गया है, तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।
- अगर शादी को 90 दिन (3 महीने) से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो आप इस योजना के लिए क्लेम नहीं कर सकते।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का लाभ ले चुके लोगों को यह लाभ दोबारा नहीं मिलेगा।
श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
शादी के कितने दिन पहले आवेदन कर सकते हैं? ▾
आप शादी की तय तारीख (शादी के कार्ड के आधार पर) से कुछ दिन पहले भी आवेदन कर सकते हैं, ताकि समय पर पैसा मिल जाए।
क्या बेटे की शादी के लिए पैसा मिलेगा? ▾
नहीं, यह योजना मुख्य रूप से पंजीकृत मज़दूर की पुत्रियों (बेटियों) या महिला मज़दूर के स्वयं के विवाह के लिए है।
इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाएं (Share & Link)
अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या अपनी वेबसाइट/ब्लॉग पर लिंक देकर दूसरों की मदद करें।
https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/vivah-sahayata-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCW) / श्रम विभाग
- आधिकारिक स्रोत: labour.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
मज़दूरों को बेटियों की शादी के लिए कर्ज़ लेने से बचाने वाली सबसे बड़ी योजना।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) — विभागीय स्रोत ↗
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCW) / श्रम विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
मज़दूरों को बेटियों की शादी के लिए कर्ज़ लेने से बचाने वाली सबसे बड़ी योजना।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
श्रमिक विवाह सहायता योजना (BOCW) की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
