मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना
Mukhyamantri Ladli Laxmi Yojana
मध्य प्रदेश में बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा के लिए जन्म से लेकर 21 वर्ष तक कुल ₹1.43 लाख की सहायता।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को बदलने और उनके शैक्षणिक स्तर व स्वास्थ्य में सुधार के लिए "लाड़ली लक्ष्मी योजना" शुरू की गई थी।
यह योजना सुनिश्चित करती है कि गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई आर्थिक परेशानी न हो और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगे।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ
वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति
- योजना में पंजीकरण होने पर सरकार द्वारा 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹6,000 (कुल ₹30,000) लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा किए जाते हैं।
- कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹2,000, कक्षा 9 में ₹4,000, तथा कक्षा 11 और 12 में ₹6,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है।
- बालिका के 21 वर्ष की आयु पूरी करने और कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने पर ₹1,00,000 का अंतिम भुगतान किया जाता है (शर्त: 18 वर्ष से पहले विवाह न हुआ हो)।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए और आवेदन से पहले माता-पिता ने परिवार नियोजन (Family Planning) अपना लिया हो।
- बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- जिन माता-पिता के 2 से अधिक बच्चे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- आयकरदाता (Income Tax Payers) परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पहली बच्ची के जन्म पर भी परिवार नियोजन प्रमाण पत्र ज़रूरी है? ▾
नहीं, अगर यह आपकी पहली संतान है, तो परिवार नियोजन प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दूसरी संतान (बालिका) पर यह अनिवार्य है।
अगर मैं आवेदन करने में लेट हो जाऊं तो क्या होगा? ▾
नियमों के अनुसार बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जिले के कलेक्टर (Collector) इसमें 1 साल की और छूट दे सकते हैं।
क्या 21 वर्ष की आयु पर पैसे सीधे बैंक खाते में आएंगे? ▾
हाँ, अंतिम 1 लाख रुपये सीधे उस बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे (बशर्ते उसने 12वीं की परीक्षा दी हो और 18 से पहले विवाह न किया हो)।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/madhya-pradesh-ladli-laxmi-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश
- आधिकारिक स्रोत: ladlilaxmi.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
आधिकारिक पोर्टल (ladlilaxmi.mp.gov.in) से सत्यापित। 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए। परिवार नियोजन की शर्त आवश्यक है।
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- मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना — विभागीय स्रोत ↗
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
आधिकारिक पोर्टल (ladlilaxmi.mp.gov.in) से सत्यापित। 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए। परिवार नियोजन की शर्त आवश्यक है।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
