उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना
Udyaniki Yantrikaran Yojana
उद्यानिकी (बागवानी) फसलों में श्रम बचाने के लिए किसानों को पावर टिलर, स्प्रेयर व अन्य उपकरणों पर 40% से 50% अनुदान।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
उद्यानिकी यंत्रीकरण योजना (Horticulture Mechanization Scheme) का उद्देश्य बागवानी फसलों (फल, फूल, सब्जी, मसाले) में आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
इससे खेती में लगने वाले समय और मज़दूरी (श्रम) की बचत होती है, साथ ही कीटनाशक छिड़काव (Spraying) और जुताई जैसे काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाते हैं।
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना के लाभ
सब्सिडी (Subsidy) का लाभ
- योजना के तहत पावर टिलर (8 BHP से अधिक), ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर (Tractor mounted sprayer), और अन्य छोटे-बड़े उद्यानिकी उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है।
- सामान्य वर्ग के किसानों को यंत्र की लागत का 40% तक अनुदान मिलता है।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिला किसानों को लागत का 50% तक (निर्धारित अधिकतम सीमा तक) अनुदान दिया जाता है।
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी और उद्यानिकी (बागवानी) की खेती करने वाला किसान होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि (खसरा/खतौनी) होना अनिवार्य है।
- आवेदक ने पिछले 7 वर्षों में विभाग की किसी भी योजना से उसी यंत्र (जिसके लिए आवेदन कर रहा है) पर अनुदान न लिया हो।
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यदि किसान ने मान्यता प्राप्त/पंजीकृत डीलर की बजाय किसी बाहरी दुकान से मशीन खरीद ली, तो उसे अनुदान नहीं मिलेगा।
- बिना विभागीय स्वीकृति (लॉटरी/परमिट) के मशीन खरीदने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए इस योजना में आवेदन कर सकता हूँ? ▾
नहीं, उद्यानिकी विभाग की इस योजना में मुख्य रूप से पावर टिलर (Power Tiller) और स्प्रेयर (Sprayer) जैसे उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। बड़े ट्रैक्टर के लिए कृषि विभाग की "कृषि यंत्रीकरण योजना (e-Krishi Yantra Anudan)" के तहत आवेदन करना होता है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि पोर्टल पर आवेदन कब शुरू होंगे? ▾
उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट (mpfsts.mp.gov.in) पर समय-समय पर सूचना (Notification) जारी की जाती है। आप स्थानीय उद्यानिकी कार्यालय से भी संपर्क में रह सकते हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/udyaniki-yantrikaran-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: horticulture.mponline.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
MP उद्यानिकी विभाग (MPFSTS) पोर्टल से सत्यापित।
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- उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना — विभागीय स्रोत ↗
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
MP उद्यानिकी विभाग (MPFSTS) पोर्टल से सत्यापित।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
