टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana (Tribal Business)
जनजातीय (ST) वर्ग के सदस्यों को किराना, फल-सब्जी, वेल्डिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे छोटे धंधे शुरू करने हेतु बिना गारंटी आसान ऋण और ब्याज सब्सिडी देने की योजना।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी (ST) समाज के युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए जननायक क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के नाम पर यह योजना शुरू की है।
अगर कोई ST वर्ग का युवक या युवती अपना खुद का कोई छोटा-मोटा बिज़नेस (जैसे- चाय-नाश्ते की दुकान, फल-सब्ज़ी का ठेला, किराना दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग की दुकान, टेंट हाउस आदि) शुरू करना चाहता है, तो उसे ₹10,000 से लेकर ₹1,00,000 (एक लाख) तक का बैंक लोन दिलाया जाता है। इसमें बैंक आपसे कोई ज़मानत (गारंटी) नहीं माँगता और ब्याज का बड़ा हिस्सा सरकार भरती है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लाभ
योजना के मुख्य लाभ
- लोन की राशि (Loan Amount): छोटा काम धंधा या औज़ार (Tool kit) खरीदने के लिए कम से कम ₹10,000 और अधिकतम ₹1 लाख तक का लोन।
- ब्याज पर सब्सिडी (Interest Subsidy): बैंक जिस ब्याज दर पर लोन देगा, उसमें 7% ब्याज (Interest) सरकार अपनी तरफ से चुकाएगी। यानी आपको बहुत मामूली ब्याज दर ही देनी होगी। (यह लाभ अधिकतम 5 साल तक मिलेगा)।
- गारंटी-फ्री: यह लोन पूरी तरह से ज़मानत मुक्त (Collateral Free) है। बैंक कोई ज़मीन या मकान गिरवी नहीं रखेगा, इसकी गारंटी सरकार (CGTMSE) देती है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और अनुसूचित जनजाति (ST) का होना चाहिए।
- आयु (Age) 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह योजना सिर्फ आयकर (Income Tax) नहीं देने वाले लोगों के लिए है।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यह योजना केवल "नए व्यापार" (New Business) स्थापित करने के लिए है। पुराने चल रहे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं मिलेगा।
- एक लाख से ज़्यादा के प्रोजेक्ट या कारखाने के लिए यह योजना नहीं है (उसके लिए बिरसा मुंडा स्वरोज़गार योजना है)।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या इसमें कोई पढ़ाई (Education) ज़रूरी है? ▾
नहीं, इस योजना में किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता (जैसे 8वीं या 10वीं पास होना) ज़रूरी नहीं है।
मुझे मार्जिन मनी (कैपिटल सब्सिडी) मिलेगी या ब्याज सब्सिडी? ▾
टंट्या मामा योजना में मार्जिन मनी (एकमुश्त छूट) नहीं मिलती, बल्कि 5 साल तक ब्याज में 7% की बड़ी छूट (ब्याज सब्सिडी) मिलती है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/tantya-mama-arthik-kalyan-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: आदिवासी वित्त एवं विकास निगम (जनजातीय कार्य विभाग)
- आधिकारिक स्रोत: tribal.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
जनजातीय कार्य विभाग MP द्वारा क्रांतिसूर्य टंट्या मामा स्मृति योजना (छोटे व्यवसाय के लिए)।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना — विभागीय स्रोत ↗
आदिवासी वित्त एवं विकास निगम (जनजातीय कार्य विभाग) · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
जनजातीय कार्य विभाग MP द्वारा क्रांतिसूर्य टंट्या मामा स्मृति योजना (छोटे व्यवसाय के लिए)।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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