मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana (Self Employment)
पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवाओं को खुद का उद्योग या व्यवसाय (Business) शुरू करने के लिए 1 से 50 लाख तक का बैंक लोन बिना किसी गारंटी के दिलवाने की योजना।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने देखा कि कई पढ़े-लिखे युवा खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बैंक को गारंटी (ज़मीन/मकान के कागज़) देने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए बैंक उन्हें लोन नहीं देते।
इस समस्या को खत्म करने के ঘটতে सरकार ने "मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना" लॉन्च की। इसमें सरकार खुद आपकी गारंटी बैंक को देती है (CGTMSE के ज़रिए) ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके। साथ ही, आपको ब्याज में भी छूट मिलती है जिससे किश्त (EMI) भरना आसान हो जाता है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लाभ
योजना में मुख्य रूप से क्या मिलता है?
- बड़ा लोन (Big Loan): दुकान, सर्विस सेंटर या ट्रेडिंग के लिए ₹25 लाख तक और कोई कारखाना/फैक्ट्री लगाने के लिए ₹50 लाख तक का लोन।
- बिना गारंटी लोन (No Collateral): आपको बैंक के पास कोई ज़ेवर, ज़मीन या घर गिरवी नहीं रखना पड़ता।
- ब्याज पर सब्सिडी (Interest Subsidy): 7 साल तक बैंक के ब्याज (Interest) में 3% की छूट सरकार अपनी तरफ से देती है।
- गारंटी फीस माफ़: बैंक जो गारंटी फीस लेता है, उसे भी सरकार ही भरती है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय (Annual Income) ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- अगर आप पहले से ही राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते।
- सिर्फ नए उद्यम/बिज़नेस के लिए ही लोन मिलेगा। पहले से चल रहे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) क्या होती है और कैसे बनेगी? ▾
DPR में आपके बिज़नेस की पूरी जानकारी होती है (लागत, कमाई, मशीनरी आदि)। इसे आप किसी CA या ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) के सलाहकार से बनवा सकते हैं।
क्या मुझे अपनी तरफ से पैसा (मार्जिन मनी) लगाना होगा? ▾
योजना के नियम अनुसार इस योजना में कोई मार्जिन मनी नहीं लगती, लेकिन बैंक अपनी सुरक्षा के लिए 5-10% मार्जिन की मांग कर सकता है।
इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाएं (Share & Link)
अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या अपनी वेबसाइट/ब्लॉग पर लिंक देकर दूसरों की मदद करें।
https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mp-mukhyamantri-udyam-kranti-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग
- आधिकारिक स्रोत: samast.mponline.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
MP में खुद का व्यापार और उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी स्वरोज़गार योजना।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना — विभागीय स्रोत ↗
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
MP में खुद का व्यापार और उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी स्वरोज़गार योजना।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
