सिंचाई क्षमता विकास योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान)
Sinchai Kshamta Vikas (Micro-Irrigation/PMKSY Subsidy)
कम पानी में अधिक पैदावार के लिए खेतों में ड्रिप (टपक) या स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई संयंत्र लगाने पर 55% तक की भारी सब्सिडी।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
सिंचाई क्षमता विकास योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान) का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" (Per Drop More Crop - PDMC) घटक के तहत सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) को बढ़ावा दे रही है।
खेतों में खुली सिंचाई करने से बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। ड्रिप (Drip) या स्प्रिंकलर (Sprinkler) लगाने से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की 50% तक बचत होती है और फसल उत्पादन भी 30-40% तक बढ़ता है।
सिंचाई क्षमता विकास योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान) के लाभ
अनुदान (Subsidy) का विवरण
- लघु एवं सीमांत किसान (Small/Marginal Farmers): इकाई लागत का 55% अनुदान।
- अन्य किसान (General/Large Farmers): इकाई लागत का 45% अनुदान।
- पानी और बिजली की भारी बचत होती है। इसके अलावा निराई-गुड़ाई का खर्च भी कम होता है क्योंकि खरपतवार कम उगते हैं।
सिंचाई क्षमता विकास योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान) की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी और किसान होना चाहिए।
- किसान के पास खेती योग्य अपनी ज़मीन होनी चाहिए (पट्टे की ज़मीन पर भी कुछ शर्तों के साथ लागू है)।
- खेत पर सिंचाई का कोई पक्का स्रोत (जैसे- कुआं, नलकूप/बोरवेल, नदी/नाला, या नहर) होना अनिवार्य है, ताकि सिस्टम को पानी मिल सके।
सिंचाई क्षमता विकास योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान) के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यदि खेत में सिंचाई का कोई साधन (पानी) नहीं है, तो आप ड्रिप/स्प्रिंकलर योजना के पात्र नहीं हैं।
- एक बार अनुदान ले लेने के बाद, अगले 7 साल तक उसी ज़मीन पर दोबारा ड्रिप सिस्टम के लिए अनुदान नहीं लिया जा सकता।
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सिंचाई क्षमता विकास योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान) के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मुझे सिस्टम के पूरे पैसे पहले खुद देने होंगे? ▾
नहीं, अधिकतर मामलों में आपको डीलर को केवल अपना हिस्सा (45% या 55%) देना होता है। बाकी सब्सिडी का पैसा सरकार सीधे डीलर (कंपनी) को भुगतान करती है।
क्या मैं किसी भी दुकान से ड्रिप खरीद सकता हूँ? ▾
नहीं, सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको उद्यानिकी या कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत/पैनल में शामिल (Empanelled) कंपनियों/डीलरों से ही सिस्टम लगवाना होगा।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/sinchai-kshamta-vikas-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण / कृषि विकास विभाग
- आधिकारिक स्रोत: mpfsts.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
PMKSY (Per Drop More Crop) एवं MP कृषि यंत्र अनुदान (dbt.mpdage.org) से सत्यापित।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- सिंचाई क्षमता विकास योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान) — विभागीय स्रोत ↗
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण / कृषि विकास विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
PMKSY (Per Drop More Crop) एवं MP कृषि यंत्र अनुदान (dbt.mpdage.org) से सत्यापित।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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