मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना
Mukhyamantri Shramik Sewa Prasuti Sahayata Yojana
संबल योजना से जुड़ी असंगठित महिला श्रमिकों को गर्भावस्था (Pregnancy) के दौरान पोषण और डिलीवरी के समय ₹16,000 की आर्थिक सहायता देने की योजना।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
जो महिलाएँ मजदूरी करती हैं (असंगठित क्षेत्र में), उनके लिए गर्भावस्था के दौरान काम करना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें आराम की ज़रूरत होती है।
इस नुकसान (मज़दूरी न कर पाने) की भरपाई और माँ-बच्चे के अच्छे पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार "श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना" चलाती है। इसके तहत ₹16,000 सीधे महिला के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लाभ
योजना के तहत मिलने वाली ₹16,000 की राशि
- पहली किस्त (₹4,000): गर्भावस्था के अंतिम तिमाही (Last Trimester) में मिलती है। इसके लिए कम से कम 4 प्रसव पूर्व जाँचें (ANC) होना ज़रूरी है।
- दूसरी किस्त (₹12,000): सरकारी अस्पताल में प्रसव (Delivery) होने और नवजात शिशु का आधार/संस्थागत पंजीयन (जन्म प्रमाण) व पहला टीकाकरण (0 Dosis) होने के बाद मिलती है।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- गर्भवती महिला या उसके पति के पास मध्य प्रदेश का वैध "संबल कार्ड" (असंगठित श्रमिक कार्ड) होना चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ अधिकतम दो जीवित बच्चों के जन्म तक ही मिलता है (तीसरे बच्चे पर लाभ नहीं मिलेगा)।
- प्रसव अनिवार्य रूप से किसी सरकारी अस्पताल (Government Hospital) में ही होना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यदि प्रसव घर पर या प्राइवेट अस्पताल (Private Hospital) में होता है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- शासकीय नौकरी करने वाली महिलाएँ (यहाँ तक कि संविदा कर्मी भी) इसके लिए अपात्र हैं।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मुझे जननी सुरक्षा योजना (JSY) के पैसे भी मिलेंगे? ▾
हाँ, संबल प्रसूति सहायता (16000/-) के अलावा आपको जननी सुरक्षा योजना के ₹1400 (ग्रामीण) या ₹1000 (शहरी) भी अलग से मिलते हैं।
मेरे पति का संबल कार्ड है, मेरा नहीं, तो क्या मुझे लाभ मिलेगा? ▾
हाँ, संबल योजना में नियम है कि अगर पति का भी असंगठित श्रमिक कार्ड है, तो पत्नी प्रसूति सहायता की हक़दार होती है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/shramik-sewa-prasuti-sahayata-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: श्रम विभाग / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: sambal.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना — विभागीय स्रोत ↗
श्रम विभाग / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
