सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना
Sabzi Kshetra Vistar Yojana
सब्जियों (टमाटर, कद्दू, भिंडी, लौकी आदि) की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज लागत पर 50% तक सरकारी अनुदान।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य में सब्ज़ियों के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत किसानों को टमाटर, भिंडी, कद्दू, लौकी, खीरा जैसी सामान्य सब्ज़ियों और जड़/कंद वाली सब्ज़ियों की खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले (हाइब्रिड) बीजों की खरीद पर वित्तीय अनुदान (Subsidy) दिया जाता है।
सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना के लाभ
अनुदान (Subsidy) सहायता
- सामान्य सब्ज़ियों के हाइब्रिड/उन्नत बीजों पर: बीज की लागत का 50% या अधिकतम ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है।
- जड़ या कंद (Root/Tuber) वाली सब्ज़ियों के लिए: लागत का 50% या अधिकतम ₹30,000 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिल सकता है।
- यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है।
सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और किसान होना चाहिए।
- किसान के पास सब्ज़ी की खेती के लिए कम से कम 0.25 हेक्टेयर (लगभग 1 बीघा) और अधिकतम 2.00 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- वनाधिकार पट्टा (Forest Patta) धारी आदिवासी किसान भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
- योजना का लाभ सभी श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के कृषकों के लिए खुला है।
सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यह अनुदान किसान को केवल एक ही बार मिलता है (One-time benefit)।
- बिना विभागीय परमिट/स्वीकृति के सीधे बीज खरीद लेने पर अनुदान देय नहीं होगा।
सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना की आवेदन प्रक्रिया
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सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
सब्जी के बीजों पर अधिकतम कितना अनुदान मिल सकता है? ▾
सामान्य सब्जियों (जैसे टमाटर, लौकी) के बीजों पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और जड़/कंद वाली सब्जियों पर अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिल सकता है।
क्या मेरे पास 5 हेक्टेयर जमीन है, तो क्या मुझे योजना का लाभ मिलेगा? ▾
हाँ, लेकिन अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर (2.00 Ha) क्षेत्र के लिए ही दिया जाएगा। न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर होना जरूरी है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/sabzi-kshetra-vistar-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: horticulture.mponline.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
MP उद्यानिकी विभाग (MPFSTS) पोर्टल से सत्यापित।
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- सब्ज़ी क्षेत्र विस्तार योजना — विभागीय स्रोत ↗
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
MP उद्यानिकी विभाग (MPFSTS) पोर्टल से सत्यापित।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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