प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

विवरण
योजना का क्षेत्र: केंद्रीय योजना — लागू क्षेत्र और स्थानीय प्रक्रिया योजना के नियमों के अनुसार
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) भारत सरकार की एक किफ़ायती जीवन बीमा योजना है। इसमें किसी भी कारण (बीमारी, दुर्घटना या अन्य) से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति (nominee) को ₹2 लाख का भुगतान किया जाता है।
यह योजना बैंक और डाकघर खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। वार्षिक प्रीमियम ₹436 बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होता है। कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष का होता है और प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है।
लाभ
जीवन बीमा कवर
- किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को ₹2 लाख का भुगतान।
- वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹436। नए नामांकन पर तिमाही अनुसार प्रो-रेटा प्रीमियम लागू।
- 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि (lien period) — इस दौरान केवल दुर्घटना मृत्यु पर क्लेम मान्य।
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- 18 से 50 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक।
- बचत बैंक खाता या डाकघर खाता होना आवश्यक।
- आधार KYC पूर्ण होना चाहिए।
- एक व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते से योजना में शामिल हो सकता है।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति नया नामांकन नहीं करा सकते।
- 55 वर्ष की आयु पर कवर समाप्त हो जाता है।
- बचत खाता बंद होने पर कवर स्वतः समाप्त।
आवेदन प्रक्रिया
- अपनी बैंक शाखा या डाकघर में जाएं जहाँ बचत खाता है।
- PMJJBY नामांकन/सहमति-सह-घोषणा फॉर्म भरें।
- ऑटो-डेबिट अधिदेश (mandate) दें ताकि प्रीमियम स्वतः कटे।
- पावती (acknowledgement) प्राप्त करें।
- कुछ बैंकों में नेट-बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी नामांकन किया जा सकता है।
- JanSuraksha पोर्टल (jansuraksha.gov.in) पर फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता/डाकघर खाता
- नामित व्यक्ति (nominee) का विवरण
- ऑटो-डेबिट सहमति फॉर्म
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
प्रीमियम कब कटता है? ▾
हर वर्ष 1 जून से पहले बैंक खाते से ₹436 ऑटो-डेबिट होता है। नए नामांकन पर तिमाही अनुसार कम प्रीमियम लग सकता है।
क्या योजना छोड़कर दोबारा जुड़ सकते हैं? ▾
हाँ, शर्तें पूरी करने और पूरा वार्षिक प्रीमियम देने पर दोबारा जुड़ सकते हैं।
क्लेम कैसे करें? ▾
नामित व्यक्ति (nominee) को बैंक/डाकघर शाखा में मृत्यु प्रमाण पत्र और क्लेम फॉर्म जमा करना होगा।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- आधिकारिक स्रोत: jansuraksha.gov.in
इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक
JanSuraksha पोर्टल (jansuraksha.gov.in) से सत्यापित। कवर अवधि 1 जून से 31 मई। 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि (lien period) लागू — इस दौरान केवल दुर्घटना मृत्यु पर क्लेम मान्य। नवीनीकरण वार्षिक।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) — विभागीय स्रोत ↗
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
JanSuraksha पोर्टल (jansuraksha.gov.in) से सत्यापित। कवर अवधि 1 जून से 31 मई। 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि (lien period) लागू — इस दौरान केवल दुर्घटना मृत्यु पर क्लेम मान्य। नवीनीकरण वार्षिक।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
