पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना
OBC Minority Swarojgar Yojana (Self Employment)
OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को खुद की छोटी दुकान, सर्विस सेंटर या वर्कशॉप खोलने के लिए ₹1 लाख से ₹10 लाख तक का सरकारी लोन।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
आजकल बहुत से युवा बेरोज़गार हैं। वे नौकरी के इंतज़ार में बैठे रहते हैं जबकि वे खुद का कोई छोटा-मोटा काम (जैसे - सिलाई की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान या वर्कशॉप) शुरू कर सकते हैं। लेकिन काम शुरू करने के लिए जो 1-2 लाख रुपये चाहिए होते हैं, वो उनके पास नहीं होते।
इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार "पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना" चला रही है। अगर आप OBC या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो सरकार आपको अपना खुद का काम (स्वरोज़गार) शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज़ आसानी से दिलवाती है। साथ ही 25% पैसा सरकार अपनी तरफ से (मार्जिन मनी) देती है ताकि आपको शुरू में अपनी जेब से ज़्यादा पैसा न लगाना पड़े।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लाभ
योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
- आसान कर्ज़: 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का बैंक लोन बिना ज़्यादा भागदौड़ के मिल जाता है।
- सब्सिडी (Margin Money): लोन का 25% (अधिकतम ₹2 लाख) सरकार खुद जमा कर देती है। यानी अगर आपने 1 लाख का लोन लिया, तो 25 हज़ार रुपये सरकार देगी, आपको सिर्फ 75 हज़ार ही चुकाने होंगे।
- रोज़गार की आज़ादी: आप अपनी पसंद का कोई भी लीगल काम (दुकान, सर्विस सेंटर) शुरू कर सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि) समुदाय का होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
- कम से कम 5वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- जो व्यक्ति पहले से ही किसी सरकारी बैंक का डिफाल्टर (कर्ज़ न चुकाने वाला) है, उसे यह लोन नहीं मिलेगा।
- जिसने पहले से प्रधानमंत्री रोज़गार योजना या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लोन ले रखा है, वह इसके लिए पात्र नहीं है।
- यह लोन सिर्फ नया काम शुरू करने के लिए है, पुराने व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं पशुपालन या खेती के लिए यह लोन ले सकता हूँ? ▾
नहीं, यह योजना मुख्य रूप से उद्योग, सर्विस (जैसे रिपेयरिंग) और व्यापार (जैसे दुकान) के लिए है। पशुपालन के लिए कामधेनु या आचार्य विद्यासागर जैसी अन्य योजनाएं हैं।
क्या बैंक में कोई गारंटी देनी होगी? ▾
10 लाख तक के लोन के लिए आमतौर पर सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGTMSE) के तहत कवर देती है, लेकिन बैंक आपकी ज़मीनी हकीकत देखकर कुछ दस्तावेज़ मांग सकते हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/obc-minority-swarojgar-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- आधिकारिक स्रोत: backwardwelfare.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
बेरोज़गार युवाओं को नौकरी खोजने की बजाय खुद की दुकान/बिज़नेस खोलने में मदद।
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- पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना — विभागीय स्रोत ↗
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
बेरोज़गार युवाओं को नौकरी खोजने की बजाय खुद की दुकान/बिज़नेस खोलने में मदद।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
