मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana (Agro Business Loan)
किसानों के बेटे-बेटियों (कृषक परिवार) को खेती से जुड़े उद्योग (जैसे दाल मिल, कस्टम हायरिंग सेंटर) लगाने के लिए सरकार द्वारा भारी वित्तीय मदद और सब्सिडी।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
खेती में अब पहले जैसी कमाई नहीं रही और ज़मीन भी बँटती जा रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि किसान के बच्चे सिर्फ खेती तक सीमित न रहें, बल्कि वे खेती से जुड़ा व्यापार (Agro Business) करें, जैसे - अनाज की ग्रेडिंग, फूड प्रोसेसिंग, तेल मिल, दाल मिल या ट्रैक्टर किराए पर देने का कस्टम हायरिंग सेंटर खोलें।
इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना" बनाई है, जिसमें किसान के परिवार के युवाओं को 2 करोड़ रुपये तक का बड़ा लोन दिया जाता है और इसमें भारी छूट (Subsidy) भी मिलती है।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ
कृषक युवाओं को क्या लाभ मिलेगा?
- बड़ा लोन: 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का लोन बैंक से मिलता है।
- कैपिटल सब्सिडी (पूंजीगत अनुदान): प्रोजेक्ट की लागत का 15% (अधिकतम 12 लाख रुपये तक) की छूट (Subsidy) सरकार सीधे आपके लोन खाते में डाल देती है।
- ब्याज अनुदान (Interest Subsidy): 7 साल तक बैंक के ब्याज में 5% की भारी छूट सरकार देती है (महिलाओं के लिए यह छूट 6% है)।
- गारंटी माफ़: लोन के लिए सरकार गारंटी फीस (CGTMSE) भी खुद भरती है।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कम से कम 10वीं कक्षा (High School) पास होना ज़रूरी है।
- आवेदक के पास (या उसके माता-पिता के नाम पर) खुद की कृषि भूमि (खेत) होना अनिवार्य है (तभी वह कृषक परिवार का माना जाएगा)।
- आवेदक बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यह लोन सिर्फ कृषि आधारित उद्योगों (Agro Processing/Agro Allied) के लिए है (जैसे आटा चक्की, मसाला उद्योग, बीज प्लांट)। कपड़े या जूते की दुकान के लिए यह लोन नहीं मिलेगा।
- अगर आयकर दाता (Income Tax Payee) हैं, तो सब्सिडी के नियम अलग हो सकते हैं (विस्तृत जानकारी पोर्टल पर)।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) क्या होता है? ▾
इसमें आप लोन से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य बड़े कृषि उपकरण खरीदते हैं और फिर उन्हें दूसरे छोटे किसानों को किराए (भाड़े) पर देते हैं, जिससे आपकी कमाई होती है।
क्या मेरे नाम ज़मीन होना ज़रूरी है? ▾
अगर आपके नाम ज़मीन नहीं है, लेकिन आपके माता या पिता के नाम पर ज़मीन है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-krishak-udyami-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- आधिकारिक स्रोत: samast.mponline.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
किसानों के बच्चों को खेती से निकालकर एग्रो-इंडस्ट्री (फूड प्रोसेसिंग आदि) का मालिक बनाने की योजना।
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- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना — विभागीय स्रोत ↗
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
किसानों के बच्चों को खेती से निकालकर एग्रो-इंडस्ट्री (फूड प्रोसेसिंग आदि) का मालिक बनाने की योजना।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
