मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए ₹55,000 की कुल आर्थिक सहायता।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार की "मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना" का मुख्य उद्देश्य गरीब, निराश्रित, निर्धन परिवारों की बेटियों और विधवाओं/परित्यक्ताओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलती है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। इस योजना के तहत केवल सरकार द्वारा आयोजित "सामूहिक विवाह" (Mass Marriage) में शादी करने पर ही लाभ मिलता है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
विवाह सहायता राशि (Marriage Assistance Amount)
- योजना के तहत प्रति जोड़े को कुल ₹55,000 की सहायता का प्रावधान है।
- इसमें से ₹49,000 की राशि नवविवाहित कन्या (वधू) के बैंक खाते में सीधे (Direct Benefit Transfer - DBT) भेजी जाती है, ताकि वह अपने गृहस्थी का ज़रूरी सामान खरीद सके।
- शेष ₹6,000 की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्था (जैसे ग्राम पंचायत या नगर निकाय) को खर्च के लिए दी जाती है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- कन्या के माता-पिता या अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- विवाह के समय वधू (कन्या) की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर (लड़के) की आयु न्यूनतम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- आवेदक कन्या का समग्र पोर्टल (Samagra Portal) पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- कन्या का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए (जैसे गरीबी रेखा के नीचे - BPL)।
- विधवा (Widow) या परित्यक्ता (Abandoned) महिलाएं भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए पात्र हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यह सहायता राशि किसी भी स्थिति में एकल (Individual) रूप से किए गए विवाह पर नहीं दी जाती है; सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेना अनिवार्य है।
- जिन कन्याओं का विवाह पहले ही हो चुका है, वे आवेदन नहीं कर सकतीं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आवेदन प्रक्रिया
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं अपने घर से शादी करके इस योजना के पैसे ले सकता हूँ? ▾
नहीं। योजना की शर्त है कि शादी सरकार द्वारा अधिकृत "सामूहिक विवाह सम्मेलन" में ही होनी चाहिए।
पैसे कब और किसे मिलते हैं? ▾
विवाह संपन्न होने और सभी दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद ₹49,000 की राशि सीधे कन्या (वधू) के बैंक खाते में आती है।
क्या दूसरा विवाह (पुनर्विवाह) करने वाली महिला भी पात्र है? ▾
हाँ, कानूनी रूप से तलाकशुदा (परित्यक्ता) या विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह कर रही हैं, वे भी इस सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकती हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-kanya-vivah-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
सामाजिक न्याय विभाग MP से सत्यापित। केवल सामूहिक विवाह सम्मेलनों में लागू। एकल विवाह पर यह लाभ नहीं मिलता।
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- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
सामाजिक न्याय विभाग MP से सत्यापित। केवल सामूहिक विवाह सम्मेलनों में लागू। एकल विवाह पर यह लाभ नहीं मिलता।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
