मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
समाज में कल्याणी (विधवा) महिलाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने और उन्हें नया जीवन शुरू करने के लिए सरकार की ओर से ₹2,00,000 की आर्थिक मदद।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
हमारे समाज में पति की मृत्यु के बाद एक औरत (कल्याणी/विधवा) का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। बहुत से लोग विधवाओं की दूसरी शादी को समाज में सही नहीं मानते, जिसके कारण उस औरत को पूरा जीवन अकेले संघर्ष करना पड़ता है।
इस पुरानी सोच को बदलने और कल्याणी बहनों को एक खुशहाल नया जीवन (दांपत्य जीवन) शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार ने "मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना" शुरू की है। इसके तहत अगर कोई कल्याणी महिला दोबारा शादी करती है, तो सरकार उसे अपना घर बसाने और आर्थिक रूप से मज़बूत होने के लिए 2 लाख रुपये की बड़ी रकम देती है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ
योजना में क्या सहायता मिलती है?
- नकद आर्थिक मदद (Financial Help): महिला को एकमुश्त (Lump sum) ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) मिलते हैं।
- महिला के खाते में भुगतान: यह पैसा किसी और को नहीं, बल्कि सीधे उस कल्याणी महिला के बैंक खाते (DBT) में डाला जाता है।
- सामाजिक सम्मान (Social Dignity): इस योजना से समाज में यह संदेश जाता है कि सरकार भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करती है, जिससे उन्हें समाज में सम्मान मिलता है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला के पूर्व (पहले) पति की मृत्यु हो चुकी हो और उसके पास इसका मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) हो।
- पुनर्विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत (Registered) होना चाहिए।
- नए पति की उम्र 21 साल और महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। (बाल विवाह न हो)
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- अगर महिला का पहले पति से तलाक (Divorce) हुआ है (मृत्यु नहीं हुई है), तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- अगर शादी को 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आपने आवेदन नहीं किया, तो यह लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि नए पति ने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की है (बहुविवाह), तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कल्याणी पेंशन लेने वाली महिला को यह लाभ मिलेगा? ▾
हाँ, बिल्कुल। जो महिला पहले से विधवा पेंशन (कल्याणी पेंशन) ले रही है, वह शादी करने पर इस 2 लाख रुपये की योजना का लाभ ले सकती है। (हालांकि शादी के बाद उसकी पुरानी पेंशन बंद हो जाएगी)।
आवेदन कितने समय में करना होता है? ▾
नियम के अनुसार, आपको अपनी शादी की तारीख से 1 साल (12 महीने) के अंदर ही इसका आवेदन करना होगा। 1 साल के बाद किया गया आवेदन रद्द (Reject) कर दिया जाएगा।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-kalyani-vivah-sahayata-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
समाज में विधवाओं के प्रति सोच बदलने और उनके सशक्तिकरण की एक बड़ी पहल।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
समाज में विधवाओं के प्रति सोच बदलने और उनके सशक्तिकरण की एक बड़ी पहल।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
