मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना
Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan (Sambal 2.0) Yojana
मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता, प्रसूति लाभ, दुर्घटना बीमा और बच्चों की शिक्षा का खर्च देने वाली महात्वाकांक्षी योजना।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने समाज के सबसे गरीब और मेहनत करने वाले वर्ग—असंगठित मज़दूरों (Unorganized Workers)—के जीवन में सुरक्षा कवच (Social Security Net) प्रदान करने के लिए "संबल योजना" (नया रूप संबल 2.0) लागू की है।
असंगठित मज़दूर वे हैं जो किसी कारखाने या सरकारी विभाग में स्थाई कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे खेतों में काम करने वाले मज़दूर, ठेले वाले, चाय वाले, पल्लेदार, घरेलू कामगार (मेड), नाई, मोची आदि हैं। इस एक योजना के तहत मज़दूर को कई योजनाओं का लाभ मिलता है।
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना के लाभ
संबल कार्ड के मुख्य लाभ (Benefits)
- अनुग्रह सहायता (Death/Disability): दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को ₹4 लाख। सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख। स्थायी अपंगता (Permanent Disability) पर ₹2 लाख। आंशिक अपंगता पर ₹1 लाख।
- अंत्येष्टि सहायता (Funeral): मज़दूर की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए ₹5,000 की तत्काल नकद सहायता।
- प्रसूति सहायता (Maternity): मज़दूर महिला (या मज़दूर की पत्नी) को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कुल ₹16,000 की आर्थिक मदद।
- आयुष्मान योजना: संबल कार्ड धारकों को स्वतः ही आयुष्मान भारत योजना (5 लाख तक मुफ़्त इलाज) का लाभ मिलता है।
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए।
- श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यदि व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति शासकीय सेवा (Govt Job) में हैं, तो वे पात्र नहीं हैं।
- आयकर दाता (Income Tax Payers) और EPF/ESIC के दायरे में आने वाले संगठित कर्मचारी इस योजना के लिए अपात्र हैं।
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ई-श्रम कार्ड (e-Shram) और संबल कार्ड एक ही हैं? ▾
नहीं। ई-श्रम कार्ड केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा डेटाबेस है, जबकि संबल कार्ड मध्य प्रदेश सरकार की विशेष योजना है जिसके तहत सीधा पैसा (DBT) मिलता है।
संबल कार्ड डाउनलोड कैसे करें? ▾
संबल पोर्टल पर "हितग्राही डैशबोर्ड" में अपनी 9 अंकों की समग्र आईडी डालकर आप अपना नया संबल 2.0 कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-asangathit-mazdoor-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: श्रम विभाग, मध्य प्रदेश
- आधिकारिक स्रोत: sambal.mp.gov.in
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इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
यह योजना "संबल योजना" का ही पूरा और आधिकारिक नाम है (मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना)।
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- मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण (संबल 2.0) योजना — विभागीय स्रोत ↗
श्रम विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
यह योजना "संबल योजना" का ही पूरा और आधिकारिक नाम है (मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना)।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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