मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST)
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana (Tribal Micro Loan)
आदिवासी (ST) समाज के सबसे गरीब लोगों को हाथ ठेला, साइकिल रिक्शा, सिलाई मशीन या छोटे औज़ार खरीदने के लिए ₹50,000 तक का लोन और उस पर 50% की भारी सब्सिडी।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST) का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
आदिवासी (ST) समाज के कई लोग अत्यंत गरीब हैं और सिर्फ दिहाड़ी मज़दूरी कर पाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे सब्ज़ी का ठेला, साइकिल रिक्शा, सिलाई मशीन या औज़ारों की कोई किट (Tool kit) खरीद सकें।
सरकार ने ऐसे ही गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए "मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय)" शुरू की है। इसमें सरकार बहुत छोटा लोन (10 हज़ार से 50 हज़ार तक) दिलवाती है और सबसे बड़ी बात यह做到 है कि उस लोन की आधी रकम (50%) सरकार खुद चुका देती है, आपको सिर्फ आधा पैसा ही बैंक को किश्तों में लौटाना होता है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST) के लाभ
योजना के खास लाभ
- सूक्ष्म लोन (Micro Loan): ठेला, रिक्शा, बर्तन, सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन।
- 50% की भारी छूट: प्रोजेक्ट की कुल लागत (लोन) का 50% हिस्सा (अधिकतम 15,000 रुपये तक) सरकार आपको मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देती है।
- गारंटी की ज़रूरत नहीं: इतने छोटे लोन के लिए बैंक कोई ज़मीन या मकान गिरवी नहीं रखता। यह पूरी तरह से गारंटी-फ्री होता है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST) की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करता हो (BPL कार्ड धारक हो)।
- आवेदक बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST) के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यह योजना बड़े बिज़नेस या दुकान के लिए नहीं है। यह सिर्फ बहुत छोटे रोज़गार (ठेला, गुमटी, औज़ार किट) के लिए है।
- जिनके पास BPL कार्ड नहीं है (यानी जो गरीब नहीं हैं), वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST) की आवेदन प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST) के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
अगर मैं 20,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो मुझे कितने वापस करने होंगे? ▾
योजना के नियम अनुसार आपको 50% (अधिकतम 15,000) सब्सिडी मिलेगी। यानी 20 हज़ार पर आपको 10 हज़ार सरकार दे देगी, और बचे हुए 10 हज़ार रुपये ही आपको किश्तों में बैंक को लौटाने होंगे।
क्या पढ़े-लिखे होना ज़रूरी है? ▾
नहीं, इस योजना में किसी भी शैक्षणिक योग्यता (Education) की ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ (Illiterate) व्यक्ति भी ठेला लगाने के लिए लोन ले सकता है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-arthik-kalyan-tribal-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department)
- आधिकारिक स्रोत: samast.mponline.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
आदिवासी समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग (BPL) को मज़दूरी से हटाकर स्वयं का छोटा रोज़गार देने की पहल।
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- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (जनजातीय / ST) — विभागीय स्रोत ↗
जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
आदिवासी समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग (BPL) को मज़दूरी से हटाकर स्वयं का छोटा रोज़गार देने की पहल।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
