मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना
विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवाओं को स्वयं का कारखाना, वर्कशॉप, होटल, ट्रांसपोर्ट या सर्विस सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय संबल।
लाभ
- ST युवाओं को विनिर्माण हेतु ₹1 लाख से ₹50 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु ₹1 लाख से ₹25 लाख तक ऋण व 5% ब्याज अनुदान
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक स्रोत से पूरी पात्रता सूची की समीक्षा अभी बाकी है।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक दिशानिर्देश में दी गई अपात्रता और अपवाद की शर्तें अभी दर्ज नहीं हैं।
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
इस योजना के लिए स्रोत-समर्थित सवाल-जवाब की समीक्षा अभी बाकी है।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
- आधिकारिक स्रोत: tribal.mp.gov.in
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जनजातीय युवाओं को सफल उद्योगपति बनाने हेतु विशेष योजना।
- मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना — विभागीय स्रोत ↗
मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
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जनजातीय युवाओं को सफल उद्योगपति बनाने हेतु विशेष योजना।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
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