मसाला क्षेत्र विस्तार योजना
Masala Kshetra Vistar Yojana
मसाला फसलों (लहसुन, हल्दी, अदरक, धनिया आदि) की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज/सामग्री पर 50% तक सरकारी अनुदान।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।

योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में मसाला फसलों (जैसे- धनिया, जीरा, मेथी, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि) के उत्पादन और रकबे को बढ़ाना है।
यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो नई मसाला फसलों की खेती शुरू करना चाहते हैं। इससे किसानों को उन्नत किस्म के बीज और कंद (Rhizomes) खरीदने में आर्थिक मदद मिलती है, जिससे उपज अच्छी होती है और आय बढ़ती है।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के लाभ
अनुदान (Subsidy) सहायता
- बीजीय मसाले (Seed Spices) जैसे धनिया, जीरा, मेथी के लिए: बीज की लागत का 50% या अधिकतम ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिलता है।
- कंद/जड़ वाले मसाले (Rhizome Spices) जैसे लहसुन, हल्दी, अदरक के लिए: रोपण सामग्री (Planting material) की लागत का 50% या अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाता है।
- अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) भेजी जाती है।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और किसान होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 2.00 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- वनाधिकार पट्टा (Forest Patta) प्राप्त करने वाले आदिवासी किसान भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- योजना का लाभ सभी वर्ग (सामान्य, SC, ST, महिला किसान) के किसानों को मिलता है।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- यह अनुदान एक किसान को आमतौर पर केवल एक ही बार मिलता है।
- जो किसान पहले से ही किसी अन्य योजना में इसी फसल/खेत के लिए अनुदान ले चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
लहसुन और अदरक की खेती के लिए कितना अनुदान मिलता है? ▾
लहसुन, अदरक और हल्दी (कंद वाले मसाले) के लिए अधिकतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान मिल सकता है।
क्या बिना ऑनलाइन आवेदन किए अनुदान मिल सकता है? ▾
नहीं, अनुदान का लाभ लेने के लिए MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन करना अनिवार्य है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/masala-kshetra-vistar-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: horticulture.mponline.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
MP उद्यानिकी विभाग (MPFSTS) पोर्टल से सत्यापित।
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- मसाला क्षेत्र विस्तार योजना — विभागीय स्रोत ↗
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
MP उद्यानिकी विभाग (MPFSTS) पोर्टल से सत्यापित।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
