मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड)
Mukhyamantri Krishak Jeevan Kalyan Yojana (Accident Compensation)
कृषि कार्य करते समय, मंडी जाते समय या मंडी में दुर्घटना होने पर किसान और उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड) का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
खेती का काम जोखिम भरा होता है (जैसे ट्रैक्टर चलाना, कुएं में उतरना, बिजली के मोटर सुधारना, कीटनाशक छिड़कना)। "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना" मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड द्वारा चलाई जाती है ताकि खेती-किसानी करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाए, तो किसान के परिवार को फौरी राहत मिल सके।
यह योजना न केवल खेत में काम करते समय, बल्कि अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाते समय या मंडी से वापस आते समय होने वाली दुर्घटनाओं (जैसे सड़क दुर्घटना) को भी कवर करती है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड) के लाभ
मुआवजा (Compensation) राशि
- मृत्यु (Death): दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर परिवार को ₹4 लाख (नवीनतम प्रावधानों के अनुसार, कुछ पुराने मामलों में ₹2 लाख)।
- स्थायी अपंगता (Permanent Disability): दो अंग या दोनों आँखें चले जाने पर ₹2 लाख।
- आंशिक अपंगता (Partial Disability): एक अंग या एक आँख चले जाने पर ₹1 लाख।
- अंतिम संस्कार सहायता: मृत्यु की स्थिति में ₹4,000 की तत्काल अंत्येष्टि सहायता।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड) की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मध्य प्रदेश का किसान या कृषक मज़दूर होना चाहिए।
- दुर्घटना कृषि कार्य करते समय (जैसे जुताई, कटाई, कीटनाशक छिड़काव, बोरवेल/कुआं का काम), या कृषि उपज मंडी में, या मंडी आते-जाते समय होनी चाहिए।
- सामान्य (प्राकृतिक) मृत्यु या आत्महत्या के मामलों में इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड) के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- आत्महत्या, आपराधिक कृत्य, या शराब पीकर वाहन चलाने से हुई दुर्घटना इसमें शामिल नहीं है।
- अगर मृतक का नाम खसरे में दर्ज़ नहीं है या वह खेती से नहीं जुड़ा था, तो दावा खारिज हो सकता है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड) की आवेदन प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड) के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या खेत में सांप काटने से मृत्यु पर लाभ मिलता है? ▾
हाँ, यदि किसान खेत में काम कर रहा था और सांप काटने (Snake bite) या बिजली गिरने से मृत्यु होती है, तो इसे दुर्घटना माना जाता है और लाभ मिलता है। (इसके लिए PM रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है)।
क्या सड़क दुर्घटना इसमें कवर है? ▾
हाँ, लेकिन केवल तभी जब किसान अपनी फसल लेकर ट्रैक्टर या वाहन से मंडी जा रहा हो या फसल बेचकर लौट रहा हो। सामान्य सड़क दुर्घटनाओं के लिए अन्य योजनाएं हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/krishak-jeevan-kalyan-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (मंडी बोर्ड)
- आधिकारिक स्रोत: mpkrishi.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा संचालित योजना।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (मंडी बोर्ड) — विभागीय स्रोत ↗
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (मंडी बोर्ड) · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा संचालित योजना।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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