मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को स्वयं का रोजगार/उद्यम स्थापित करने के लिए "मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना" शुरू की गई है।
योजना के तहत विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है और सरकार ब्याज में अनुदान देती है।
लाभ
ऋण और अनुदान सहायता
- विनिर्माण इकाई (Manufacturing) के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक का ऋण।
- सेवा इकाई/खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण।
- योजना के तहत ऋण पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों के लिए दिया जाता है।
- बैंक ऋण गारंटी शुल्क (CGTMSE) का भुगतान भी अधिकतम 7 वर्षों के लिए सरकार द्वारा किया जाता है।
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- जो लोग राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं।
- आयकरदाता जिनका कर बहुत अधिक है (यदि आय 12 लाख से अधिक है)।
आवेदन प्रक्रिया
- samast.mponline.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाएं।
- योजना का चयन करें और अपनी परियोजना (Project Report) और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DTIC) द्वारा जांचा जाएगा और फिर बैंक को भेजा जाएगा।
- बैंक आपके प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता देखकर ऋण स्वीकृत करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- 8वीं कक्षा की मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र (अधिकतम 12 लाख)
- निवास प्रमाण पत्र
- परियोजना प्रतिवेदन (Project Report)
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ऋण के लिए कोई गारंटी (Collateral) देनी होगी? ▾
नहीं, सरकार CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान करती है, इसलिए बैंक को अलग से संपार्श्विक गारंटी नहीं देनी होती है।
क्या इस योजना में कोई प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी है? ▾
नहीं, यह मार्जिन मनी या नकद सब्सिडी नहीं है। सरकार केवल 3% ब्याज अनुदान और गारंटी फीस का भुगतान करती है।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश
- आधिकारिक स्रोत: cmhelpline.mp.gov.in
इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक
CM Helpline योजना विवरण, अपडेट 7 अगस्त 2024, की समीक्षा। न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम ₹12 लाख, वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न होना और अन्य स्वरोजगार योजना का वर्तमान हितग्राही न होना आवश्यक है। यह ऋण है, मुफ्त नकद सहायता नहीं।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना — विभागीय स्रोत ↗
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
CM Helpline योजना विवरण, अपडेट 7 अगस्त 2024, की समीक्षा। न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम ₹12 लाख, वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न होना और अन्य स्वरोजगार योजना का वर्तमान हितग्राही न होना आवश्यक है। यह ऋण है, मुफ्त नकद सहायता नहीं।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
