मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना
विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
कंजड़, बंजारा, कालबेलिया, नट, बांछड़ा जैसी विमुक्त जनजातियों के पारंपरिक हुनर को बढ़ावा देकर उन्हें स्थायी आजीविका और रोज़गार देना।
लाभ
- विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जातियों के नागरिकों को व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु ₹1 लाख तक का ऋण व 25% सरकारी अनुदान
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक स्रोत से पूरी पात्रता सूची की समीक्षा अभी बाकी है।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक दिशानिर्देश में दी गई अपात्रता और अपवाद की शर्तें अभी दर्ज नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
सत्यापन आवश्यक: वर्तमान आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- 🪪 आधार कार्ड
- 📋 समग्र ID
- 📜 विमुक्त/घुमन्तु जाति प्रमाण पत्र
- 🏠 मूल निवास प्रमाण पत्र
- 🏦 बैंक खाता पासबुक
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
इस योजना के लिए स्रोत-समर्थित सवाल-जवाब की समीक्षा अभी बाकी है।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश
- आधिकारिक स्रोत: denotifiedtribes.mp.gov.in
इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक
विमुक्त जाति कल्याण विभाग MP द्वारा उपेक्षित वर्गों का उत्थान।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना — विभागीय स्रोत ↗
विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
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विमुक्त जाति कल्याण विभाग MP द्वारा उपेक्षित वर्गों का उत्थान।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु स्वरोजगार योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
