औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
Aushadhiya Evam Sugandhit Fasal Vistar Yojana
औषधीय व सगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लागत पर 20% से 50% तक सरकारी अनुदान।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य में पारंपरिक खेती के स्थान पर नकदी और औषधीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है।
अश्वगंधा, कालमेघ, ईसबगोल, लेमनग्रास, और सफेद मूसली जैसी औषधीय व सुगंधित फसलों की बाजार में अच्छी मांग है। इस योजना से किसानों को फसल विविधीकरण करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के लाभ
अनुदान (Subsidy) सहायता
- योजना के अंतर्गत औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती करने वाले किसानों को फसल की कुल मानक लागत का 20% से 50% तक अनुदान दिया जाता है।
- यह अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) भेजी जाती है।
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और कृषक होना चाहिए।
- आवेदक के पास खेती के लिए कम से کم 0.25 हेक्टेयर (लगभग 1 बीघा) और अधिकतम 2.00 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- वनाधिकार पट्टाधारी (Forest Rights Leaseholders) आदिवासी किसान भी इस योजना के तहत पात्र माने जाते हैं।
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- जो किसान किसी अन्य सरकारी योजना के तहत उसी ज़मीन पर और उसी फसल के लिए अनुदान ले रहे हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
कौन सी फसलों पर अनुदान मिलता है? ▾
इसमें अश्वगंधा, कालमेघ, ईसबगोल, लेमनग्रास, सफेद मूसली, पामारोजा आदि जैसी कई औषधीय व सुगंधित फसलें शामिल हैं (जिलेवार लक्ष्य अलग हो सकते हैं)।
अनुदान का पैसा कैसे मिलेगा? ▾
खेत में फसल लगाने के बाद विभाग अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन सही पाए जाने पर अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में आती है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/aushadhiya-fasal-vistar-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: horticulture.mponline.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
MP उद्यानिकी विभाग पोर्टल (MPFSTS) से सत्यापित।
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- औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना — विभागीय स्रोत ↗
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
MP उद्यानिकी विभाग पोर्टल (MPFSTS) से सत्यापित।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
