राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन
Rajasthan Palanhar Yojana
राजस्थान में अनाथ और निर्धारित कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की परिवार में देखभाल व पढ़ाई के लिए पालनहार योजना में सहायता मिलती है। राशि बच्चे की श्रेणी और आयु पर निर्भर है; सभी बच्चों को एक जैसी राशि नहीं मिलती।
योजना एक नज़र में
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राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन का विवरण
योजना का क्षेत्र: राजस्थान
पालनहार योजना क्या है और किसके काम आती है?
बच्चे के माता-पिता न हों या परिवार ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें उसकी देखभाल प्रभावित हो रही हो, तो सवाल सिर्फ खर्च का नहीं रहता। बच्चे को घर का सहारा और पढ़ाई जारी रखने का अवसर भी चाहिए। राजस्थान की पालनहार योजना निर्धारित श्रेणियों के बच्चों की परवरिश परिवार के भीतर करने के लिए आर्थिक मदद देती है। देखभाल करने वाला पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था में पालनहार होता है।
यह सभी कम आय वाले परिवारों के लिए सामान्य बाल सहायता नहीं है। बच्चे का विभाग द्वारा निर्धारित श्रेणी में आना, पालनहार परिवार की पात्रता और पढ़ाई/आंगनबाड़ी संबंधी शर्तें साथ देखी जाती हैं। नीचे राशि पढ़ने से पहले अपनी श्रेणी पहचानें; केवल आय कम होना पर्याप्त नहीं है।
Rajasthan Palanhar Yojana: मुख्य जानकारी
| राज्य | राजस्थान |
|---|---|
| विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| लाभार्थी | निर्धारित श्रेणियों के बालक और बालिकाएँ |
| आय सीमा | पालनहार परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹1.20 लाख |
| आवेदन | ई-मित्र केंद्र अथवा SSO से ऑनलाइन प्रक्रिया |
| स्रोत जाँच | 11 अक्टूबर 2026 |
पालनहार योजना में कितनी राशि मिलती है?
विभाग के FAQ में अनाथ श्रेणी और अन्य पात्र श्रेणियों की दरें अलग हैं। इसलिए “हर बच्चे को ₹2,500” कहना सही नहीं होगा। आधिकारिक आयु-वर्गों को नीचे उसी रूप में रखा गया है; जन्मतिथि और श्रेणी का निर्धारण पोर्टल पर कराएँ।
| श्रेणी | 0–6 वर्ष आयु-वर्ग | 6–18 वर्ष आयु-वर्ग |
|---|---|---|
| अनाथ बच्चे | ₹1,500 प्रतिमाह | ₹2,500 प्रतिमाह |
| अन्य निर्धारित पात्र श्रेणियाँ | ₹750 प्रतिमाह | ₹1,500 प्रतिमाह |
पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र और जूते जैसी जरूरतों के लिए ₹2,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। विभागीय FAQ के अनुसार यह अतिरिक्त राशि विधवा पालनहार और नाता पालनहार श्रेणी में देय नहीं है। मासिक सहायता और वार्षिक अतिरिक्त सहायता को एक ही भुगतान न समझें।
पात्र बच्चों की श्रेणियाँ कैसे पहचानें?
अनाथ बच्चों के अलावा विभागीय FAQ में न्यायिक आदेश से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV/AIDS या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे तथा सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे शामिल हैं।
पेंशन प्राप्त विधवा माता और नाता जाने वाली माता की श्रेणियों में एक समय में अधिकतम तीन बच्चों की सीमा FAQ में दी गई है। इसे हर दूसरी श्रेणी पर लागू न करें। विशेष योग्यजन श्रेणी में विभागीय FAQ कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्तता का प्रमाण बताता है।
पालनहार के दस्तावेज़ और बच्चे के दस्तावेज़ अलग रखें
पालनहार का जन आधार, निवास/तीन वर्ष के निवास का स्वीकार्य प्रमाण और आय संबंधी प्रमाण अलग हैं। बच्चे का आधार, पालनहार के जन आधार में सदस्यता और आंगनबाड़ी/विद्यालय संबंधी सत्यापन अलग देखा जाता है। शाला दर्पण से पढ़ाई सत्यापित होने पर FAQ के अनुसार अध्ययन प्रमाण-पत्र अलग से नहीं माँगा जाता।
हर परिवार को हर श्रेणी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अनाथ श्रेणी में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र, न्यायिक श्रेणी में दंडादेश और पेंशन वाली श्रेणी में संबंधित PPO जैसे प्रमाण लागू होते हैं। HIV/AIDS, कुष्ठ, दिव्यांगता और सिलिकोसिस के लिए FAQ में अलग सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण दिए हैं। नाता श्रेणी का प्रमाण भी निर्धारित स्थानीय रिपोर्ट और प्राधिकारी से जुड़ा है। अपने मामले की सूची ई-मित्र से मिलाएँ।
FAQ कुछ BPL/आस्था/अंत्योदय तथा पेंशनधारक परिवारों को अलग आय प्रमाण से छूट देता है। निवास प्रमाण की छूट की सूची अलग है और उसमें PDS लाभार्थी भी शामिल हैं। दस्तावेज़ की छूट का मतलब पात्रता की मूल शर्त खत्म होना नहीं है।
पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन और ई-मित्र प्रक्रिया
विभागीय FAQ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की बात करता है। नजदीकी ई-मित्र पर सहायता लेकर या विभाग के SSO/SJMS मार्ग से आवेदन करें। कागज लेकर केंद्र जाना अपने-आप ऑफलाइन स्वीकृति नहीं बन जाता; आवेदन को सरकारी ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज होना चाहिए।
पहले परिवार और बच्चे की जानकारी मिलाएँ, फिर सही श्रेणी चुनें। पहचान, जन्मतिथि या श्रेणी गलत दर्ज हो तो भुगतान से पहले उसे ठीक कराने की जरूरत पड़ सकती है। विभाग के योजना पृष्ठ पर जन्मतिथि/श्रेणी सुधार आदेश और ई-मित्र उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका दी गई है। आवेदन की पावती सुरक्षित रखें।
Palanhar payment status और वार्षिक सत्यापन
आवेदन दर्ज होना, स्वीकृति मिलना और भुगतान होना अलग चरण हैं। विभाग के योजना पृष्ठ से उपलब्ध आवेदन/भुगतान स्थिति लिंक पर जाएँ; सही योजना का मॉड्यूल चुनें। वेबसाइट का डिजाइन बदलने पर पुराने वीडियो के बटन ढूँढ़ने के बजाय विभागीय लिंक से शुरुआत करें।
पढ़ाई और पहचान संबंधी सत्यापन की जरूरत को नजरअंदाज न करें। विभाग Face App, face recognition circular और भुगतान SOP उपलब्ध कराता है। किसी एक पुराने वर्ष की सत्यापन अंतिम तिथि को वर्तमान वर्ष की तारीख न मानें। 2026 की सार्वभौमिक अंतिम तिथि इस जाँच में सत्यापित नहीं हुई है।
राशि नहीं आई तो पहले क्या जाँचें?
यह सामान्य तैयारी सलाह है: आवेदन की स्थिति देखें, फिर बच्चे की श्रेणी, जन आधार सदस्यता और अध्ययन सत्यापन की जानकारी संबंधित केंद्र से मिलाएँ। आवेदन संख्या देकर पूछें कि किस चरण में कार्यवाही बाकी है। नया आवेदन बनाने से पहले मौजूदा रिकॉर्ड की समस्या समझें। यहाँ किसी निश्चित भुगतान दिन या स्वीकृति अवधि का वादा नहीं किया गया है।
राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन के लाभ
आयु और श्रेणी के अनुसार मासिक सहायता
- अनाथ श्रेणी: 0–6 वर्ष आयु-वर्ग ₹1,500; 6–18 वर्ष आयु-वर्ग ₹2,500 प्रतिमाह।
- अन्य पात्र श्रेणियाँ: 0–6 वर्ष आयु-वर्ग ₹750; 6–18 वर्ष आयु-वर्ग ₹1,500 प्रतिमाह।
वार्षिक अतिरिक्त सहायता
- ₹2,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता; विधवा और नाता पालनहार श्रेणियों में देय नहीं।
राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- बच्चा विभागीय FAQ की निर्धारित पात्र श्रेणी में हो; कम आय अकेले पात्रता नहीं बनाती।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक न हो।
- राजस्थान का निवासी होने अथवा राज्य में कम से कम तीन वर्ष रहने का प्रमाण, विभागीय छूटों के अधीन।
- लागू आयु-वर्ग में आंगनबाड़ी/विद्यालय संबंधी शर्त और सत्यापन आवश्यक है।
राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- विभाग की निर्धारित श्रेणियों से बाहर के बच्चे को केवल आर्थिक कठिनाई के आधार पर पात्र न मानें।
- ₹1.20 लाख से अधिक वार्षिक आय वाला पालनहार परिवार वर्णित आय-शर्त पूरी नहीं करता।
- विधवा और नाता पालनहार श्रेणी में ₹2,000 अतिरिक्त वार्षिक सहायता देय नहीं; यह मासिक सहायता से अलग विषय है।
राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन की आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन / ई-मित्र सहायता
- विभाग के SJMS पृष्ठ से सही सेवा खोलें।
- परिवार, बच्चे और पात्र श्रेणी की जानकारी भरें और लागू प्रमाण प्रस्तुत करें।
- पावती लेकर सरकारी सत्यापन एवं स्थिति देखें।
ऑफलाइन सहायता
- ई-मित्र पर दस्तावेज़ लेकर जा सकते हैं; FAQ के अनुसार स्वीकार्य आवेदन ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज होता है।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
सामाजिक न्याय विभाग के योजना पृष्ठ से आवेदन/भुगतान स्थिति का सही लिंक खोलें। पावती का उपयोग करें और अध्ययन/पहचान सत्यापन की लंबित स्थिति संबंधित केंद्र से समझें।
राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- पालनहार का जन आधार; बच्चा उसी जन आधार परिवार में जुड़ा हो।
- बच्चे का आधार।
- निवास/तीन वर्ष के निवास का स्वीकार्य प्रमाण, विभागीय छूट लागू होने पर अलग प्रमाण आवश्यक नहीं।
- अधिकतम ₹1.20 लाख वार्षिक आय का प्रमाण, FAQ में वर्णित छूटों के अधीन।
- आंगनबाड़ी/अध्ययन प्रमाण; शाला दर्पण सत्यापन होने पर अलग अध्ययन प्रमाण की छूट।
- संबंधित श्रेणी का प्रमाण: मृत्यु प्रमाण, न्यायालय आदेश, PPO अथवा विभाग द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा/अन्य प्रमाण।
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राजस्थान पालनहार योजना: सहायता राशि, पात्रता और आवेदन के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पालनहार योजना सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए है? ▾
नहीं। विभागीय FAQ में अनाथ बच्चों के साथ अन्य निर्धारित कठिन परिस्थितियों की श्रेणियाँ भी हैं। केवल कम आय से पात्रता तय नहीं होती।
क्या सभी बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह मिलते हैं? ▾
नहीं। ₹2,500 दर अनाथ श्रेणी के 6–18 वर्ष आयु-वर्ग के लिए है। अन्य श्रेणियों और आयु-वर्ग की दरें अलग हैं।
पालनहार की आय सीमा कितनी है? ▾
पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमाण की छूट और आय की पात्रता अलग विषय हैं।
₹2,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता किसे नहीं मिलती? ▾
विभागीय FAQ के अनुसार विधवा पालनहार और नाता पालनहार श्रेणी में यह अतिरिक्त सहायता देय नहीं है।
पालनहार योजना का आवेदन कहाँ करें? ▾
विभागीय FAQ ई-मित्र अथवा SSO के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन बताता है। योजना पृष्ठ से वर्तमान सेवा और मार्गदर्शिका खोलें।
क्या अध्ययन प्रमाण-पत्र हर बच्चे को अपलोड करना है? ▾
FAQ के अनुसार शाला दर्पण से अध्ययन सत्यापित होने पर अलग अध्ययन प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है। बाकी मामलों में लागू प्रमाण प्रस्तुत करें।
कौन-सी अंतिम तिथि लागू है? ▾
2026 की सार्वभौमिक अंतिम तिथि इस जाँच में सत्यापित नहीं हुई। विभागीय आदेश और अपने आवेदन/वार्षिक सत्यापन की सूचना देखें।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/rajasthan-palanhar-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
- आधिकारिक स्रोत: sje.rajasthan.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: 11/10/2026
विभागीय FAQ, फरवरी 2024: पृष्ठ 1–2 पर पात्रता, दस्तावेज़ और राशि; विभागीय योजना पृष्ठ पर आवेदन एवं सत्यापन संसाधन। राशि वृद्धि आदेश 2023 भी विभाग की सूची में है।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- पालनहार योजना — विभागीय संसाधन ↗
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान · संबंधित भाग: आवेदन, सत्यापन, स्थिति और सुधार संसाधन
स्रोत देखा: 11/10/2026
- पालनहार FAQ — फरवरी 2024 ↗
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान · संबंधित भाग: पृष्ठ 1–2: पात्रता, दस्तावेज़, श्रेणियाँ और राशि
स्रोत देखा: 11/10/2026
विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध FAQ; पुरानी ₹500/₹1,000 दरें इस लेख में वर्तमान दर नहीं मानी गई हैं।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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