मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना
Mukhyamantri Divyang Shiksha Protsahan Yojana
दिव्यांग (विकलांग) छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा लैपटॉप, ट्राइसाइकिल और छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
दिव्यांग बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने और वहां पढ़ाई करने में सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। चलने-फिरने में असमर्थ बच्चों को कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, तो वहीं देखने या सुनने में अक्षम बच्चों को पढ़ाई के विशेष उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है।
इस समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने "मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना" शुरू की है। इसमें उच्च शिक्षा (कॉलेज) प्राप्त कर रहे दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राइसाइकिल और होनहार छात्रों को लैपटॉप दिए जाते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे।
मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ
योजना में क्या-क्या मिलता है?
- मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल: जो छात्र कॉलेज (Higher Education) में नियमित (Regular) पढ़ते हैं और 60% से ज़्यादा अस्थि बाधित (चलने में अक्षम) हैं, उन्हें बैटरी से चलने वाली ट्राइसाइकिल मुफ़्त दी जाती है।
- लैपटॉप प्रदाय: दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) या अन्य गंभीर दिव्यांग मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने की आर्थिक सहायता।
- उपकरण (Assistive Devices): श्रवण बाधित छात्रों को कान की मशीन (Hearing Aid) और अन्य ज़रूरी उपकरण दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- छात्र/छात्रा मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
- न्यूनतम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए (मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए पैर से 60% या अधिक दिव्यांगता होना ज़रूरी है)।
- छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, ITI या पॉलिटेक्निक में नियमित (Regular) विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित हो।
- छात्र की आयु 18 वर्ष से अधिक हो (विशेषकर ट्राइसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तों के अनुसार)।
मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- प्राइवेट (Private) फॉर्म भरकर घर से पढ़ाई करने वाले (स्वाध्यायी) छात्रों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल नहीं मिलती।
- अगर छात्र ने पहले कभी सरकार से ट्राइसाइकिल या लैपटॉप लिया है, तो वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता।
मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आवेदन प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या 9वीं-10वीं के दिव्यांग छात्रों को भी बैटरी वाली साइकिल मिलेगी? ▾
नहीं। बैटरी वाली (मोटराइज्ड) ट्राइसाइकिल मुख्य रूप से उच्च शिक्षा (कॉलेज/ITI) में जाने वाले छात्रों के लिए है। स्कूल के बच्चों को मैन्युअल (हाथ से चलाने वाली) ट्राइसाइकिल दी जाती है।
मैं प्राइवेट से BA कर रहा हूँ, क्या मुझे योजना का लाभ मिलेगा? ▾
दुर्भाग्यवश नहीं। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और लैपटॉप मुख्य रूप से "नियमित (Regular)" छात्रों को स्कूल/कॉलेज जाने में मदद के लिए दिए जाते हैं।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/divyang-shiksha-protsahan-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- आधिकारिक स्रोत: socialjustice.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
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दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) और तकनीकी मदद।
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- मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना — विभागीय स्रोत ↗
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) और तकनीकी मदद।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
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